नई दिल्ली:देश में कफ सिरप और अन्य सिरप वाली दवाओं के धड़ल्ले से हो रहे बेकाबू इस्तेमाल पर केंद्र सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा हंटर चला दिया है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए अब कफ सिरप (Cough Syrup) समेत सभी लिक्विड दवाओं को बिना डॉक्टर के पर्चे यानी प्रिस्क्रिप्शन के बेचने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है।अब अगर आप मेडिकल स्टोर पर जाकर सीधे ‘कफ सिरप’ मांगेंगे, तो आपको खाली हाथ लौटना पड़ सकता है। सरकार ने ‘ड्रग्स (पांचवां संशोधन) नियम, 2026’ को मंजूरी देते हुए इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है।
🛑 Schedule K से ‘सिरप’ बाहर, मेडिकल स्टोरों की मनमानी खत्म!स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार, ‘ड्रग्स नियम, 1945’ के शालिग्राम (Schedule K) में बड़ा बदलाव किया गया है। इस शेड्यूल से अब ‘Syrups’ शब्द को हमेशा के लिए हटा दिया गया है।
इसका सीधा मतलब यह है कि: पहले जिस तरह सिरप बेचने के लिए मेडिकल स्टोर संचालकों को कुछ कानूनी छूट मिली हुई थी, वह छूट अब पूरी तरह खत्म हो गई है। अब कफ सिरप पूरी तरह से ‘प्रिस्क्रिप्शन ओन्ली’ (Prescription Only) कैटेगरी में आ गया है।

