छत्तीसगढ़: घर पर नहीं रख सकेंगे तोता-मैना हफ्ते भर में छोड़ना होगा वरना दर्ज होगा केस देखें आदेश।

By pallav

घरों में तोता मैना लवबर्ड सहित कई संरक्षित प्रजातियां का पक्षी पालना आसान नहीं होगा, वन विभाग में घरों में पक्षी को कैद करने वालों को एक हफ्ते अल्टीमेटल दिया है। इन पक्षियों को वन विभाग के सुपुर्द करने कहा है अन्यथा केस दर्ज करने की चेतावनी दी है। इसके अलावा तोता मैना बेचने वालों पर भी कार्यवाही की जाएगी।

राज्य में पक्षियों की धड़ल्ले से चल रही बिक्री की शिकायत के बाद वन विभाग ने यह आदेश जारी किया है। राज्यभर के डीएफओ को भेजे गए आदेश पत्र में कहा गया है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में हुए संशोधन की अनुसूची में तोता समेत अन्य पक्षियों की खरीदी, बिक्री तथा उसका पालन करना पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सजा का प्रावधान भी है।

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