सरकार 1 जनवरी, 2022 से गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी में कारोबारियों के लिए नियमों में तीन अहम बदलाव करने जा रही है. ये नियम जीएसटी चोरी या धांधली को रोकने के लिए यानी पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लाए जा रहे हैं. इससे कारोबारियों की मुश्किल और बढ़ सकती है. हालांकि इसके बारे में एक्सपर्ट की राय मिली-जुली है.
सबसे पहले आपको बताते हैं कि नए साल तीन अहम बदलाव क्या हो रहे हैं. पहला अहम बदलाव यह है कि जनवरी से किसी भी कारोबारी के प्रतिष्ठान पर जीएसटी अधिकारी बिना किसी पूर्व नोटिस के टैक्स रिकवरी के लिए पहुंच सकते हैं. एक नया बदलाव यह हो रहा है कि रिफंड क्लेम करने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है. तीसरा बदलाव यह है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए 100 फीसदी इनवाइस मैचिंग अनिवार्य कर दी गई है.
