कोरोना से मृत व्यक्तियों के घरवालों को पचास हजार रूपये सहायता राशि हेतु गाइड लाइन जारी ,15 अक्टूबर तक होंगे आवेदन जमा

छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार कोविड-19 से मृत व्यक्ति के लिये राज्य आपदा मोचन निधि के तहत पचास हजार रूपये अनुदान सहायता राशि दी जानी है। इसके लिए कोविड-19 से मृत व्यक्ति के निकट संबंधी कोे निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। इसके लिए निर्धारित प्रारूप रायपुर जिले के वेबसाईट (www.raipur.gov.in) में उपलब्ध है। आवेदन को निर्धारित प्रपत्र के साथ कोविड-19 डेथ अर्सेट्रनिंग कमेटी (Covid& 19 Death Ascertaining Committee – CDAC) प्रमाण पत्र, आवेदक का आधार कार्ड की छायाप्रति तथा बैंक पासबुक की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य हैं।

कलेक्टर सौरभ कुमार ने सी.डी.ए.सी प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अतिरिक्त कलेक्टर गोपाल वर्मा की अध्यक्षता में डेथ अर्सेट्रनिंग कमेटी का गठन किया गया है। इस समिति में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा विभागाध्यक्ष, मेडिकल विभाग, जिला अस्पताल/ मेडिकल कॉलेज, रायपुर, विषय विशेषज्ञ सदस्य के रूप में बनाए गए है।

सी.डी.ए.सी प्रमाण पत्र हेतु आवेदन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कार्यालय, रायपुर में समय सुबह 10.30 से शाम 5.30 तक जमा किया जा सकता है। समिति द्वारा परीक्षण उपरांत प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा। इसके लिए आवेदक को मोबाईल नंबर के एस.एम.एस के माध्यम से सूचना भेजी जायेगी। तत्पश्चात निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

आवेदक संबंधित तहसील कार्यालय में निर्धारित प्रारूप में आवेदन के साथ आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति एवं सी.डी.ए.सी समिति द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न कर 15 अक्टूबर 2021 तक कार्यालयीन समय में जमा कर सकेगें। इसके उपरांत कलेक्टर द्वारा अनुदान सहायता राशि नियमानुसार स्वीकृत की जावेगी