बुजुर्गों को इनकम टैक्स रिटर्न भरने से छूट मिली, इन शर्तों का करना होगा पालन

सीनियर सिटिज़ंस यानी वरिष्ठ नागरिकों को आयकर रिटर्न (ITR) भरने में विशेष छूट दी गई है. लेकिन ये छूट सिर्फ़ 75 वर्ष से ज़्यादा उम्र के ऐसे बुजुर्गों के लिए है, जिनकी आय का स्रोत केवल पेंशन और ब्याज है. ये छूट वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दायर करने पर दी जाएगी.

 

साफ़ कर दें कि छूट सिर्फ़ आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए दी गई है. 75 से ज़्यादा उम्र के सीनियर सिटिज़ंस को टैक्स भरने पर कोई राहत नहीं दी गई है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने उन नियमों और घोषणा प्रपत्रों को अधिसूचित कर दिया है, जिन्हें वरिष्ठ नागरिकों को अपने बैंक में दाखिल करना होगा. बैंक खुद पेंशन और ब्याज के आधार पर इनकम कैलकुलेट करके टैक्स काटेंगे और सरकार के पास जमा करेंगे.

बजट में वित्त मंत्री ने की थी घोषणा

बुजुर्गों के लिए इस छूट की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021 के केंद्रीय बजट के दौरान की थी. उन्होंने कहा था,

 

 

देश की आज़ादी के 75वें वर्ष में सरकार 75 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों पर टैक्स अनुपालन बोझ को कम करेगी. ऐसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए जिनकी आय केवल पेंशन और ब्याज से है, उन्हें मैं आयकर रिटर्न दाखिल करने से छूट का प्रस्ताव रखती हूं. भुगतान करने वाला बैंक आय पर आवश्यक टैक्स खुद काटेगा.”

 

बजट 2021 में 75 साल से ज़्यादा उम्र के नागरिकों को ITR भरने से छूट के लिए नियमों में एक नया सेक्शन जोड़ने का प्रस्ताव दिया गया था. लेकिन इस छूट की कुछ खास शर्तें तय की गई हैं, जो इस प्रकार हैं-

 

# ऐसे सीनियर सिटिज़न जो भारत के निवासी हों और पिछले साल उनकी उम्र 75 या उससे ज़्यादा रही हो.

 

# ऐसे बुजुर्ग जिनकी आय का स्त्रोत केवल पेंशन हो. इसमें बैंक से ऐसी ब्याज भी गिनी जा सकती है, जो उन्हें पेंशन से मिल रही हो. इसके अलावा कोई और आय न हो.

 

# जिस बैंक के खाते में पेंशन आ रही हो वो सरकार की ओर से तय किया गया बैंक होना चाहिए. केंद्र सरकार कुछ बैंकों को अधिसूचित करेगी, जिन्हें बजट 2021 में इसके लिए तय किया गया है.

 

#सीनियर सिटिज़ंस को उस खास बैंक में एक घोषणा पत्र देना होगा, जिसमें आय का विवरण आदि शामिल होगा.

 

इन नियमों में एक पेंच भी है. अगर किसी सीनियर सिटिज़न की पेन्शन किसी एक बैंक खाते में आती हो लेकिन उन्होंने अपनी सेविंग्स या FD किसी दूसरे बैंक के खाते में बना रखी हो और उससे ब्याज मिल रहा हो, तब उन्हें आयकर रिटर्न दाखिल करने से छूट नहीं दी जाएगी. छूट केवल तभी मिलेगी, जब ब्याज से आमदनी उसी बैंक खाते में आए, जिसमें पेंशन जमा होती है.