100 दिनों से बंद राजधानी रायपुर के मंदिर इन 22 शर्तों के साथ खुलेंगे, आदेश जारी

कलेक्टर सौरभ कुमार ने मंदिरों व धार्मिक स्थलों को अनलॉक करने के निर्देश जारी कर दिये हैं। धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए जिला प्रशासन ने बेहद कड़े नियम जारी किये हैं। मंदिर परिसर में कोरोना से बचाव के प्रर्याप्त इंतजाम करने होंगे। मंदिरों में सिर्फ बिना कोरोना लक्षण वाले मरीज ही प्रवेश कर सकेंगे। एक साथ मंदिरों में सिर्फ 5 लोग ही प्रवेश कर सकेंगे।

 

 

मंदिर में प्रवेश के बावजूद भक्त मूर्तियों व धार्मिक ग्रंथों को छू नहीं सकेंगे, कोरोना के मद्देनजर उसे प्रतिबंधित किया गया है। धार्मिक स्थलों पर सभायें या मंडली कार्यक्रम नहीं होंगे। मंदिरों में सार्वजनिक चटाई या दरी नहीं होगी, भक्तों को खुद अपनी चटाई बैठने के लिए लानी होगी। धार्मिक स्थलों में प्रसाद वितरण या पवित्र जल के छिड़काव की इजाजत नहीं होगी।