दुर्ग जिला हुआ अनलॉक जारी हुई नई गाइडलाइन जानिए किनको मिली छूट।

दुर्ग जिले के अंतर्गत सिनेमा हॉल, थिएटर, स्विमिंग पूल, वॉटर पार्क थीम पार्क आदि बंद रहेंगे। चौपाटी बंद रहेगी। सभी दुकानें और बाजार सुबह अपने समय पर खुलेंगे लेकिन शाम को 6:00 बजे बंद हो जाएंगे, इनमें केवल अपवाद के रूप में होटल और रेस्टोरेंट क्लब और बार 10:00 बजे तक खुल सकेंगे लेकिन इनमें कमरों में और डाइनिंग हॉल में क्षमता केवल 50% हो सकेगी।

 

 

 

सभी सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे और इसमें प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी के सभी अधिकारी उपस्थित रहेंगे और निचला स्टाफ 50% उपस्थित रहेगा। संडे को पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। रिसेप्शन और मैरिज की होटल एवं मैरिज हॉल में अनुमति दी जाएगी लेकिन हॉल के 50% क्षमता का ही उपयोग किया जाएगा और किसी भी स्थिति में 50 से अधिक व्यक्ति इनमें शामिल नहीं हो सकेंगे ।

 

 

 

टेकअवे ऑनलाइन डिलीवरी और होम डिलीवरी को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि कोरोना संक्रमण फैलने के खतरे को कम किया जा सके। धारा 144 पूरी तरह से लागू रहेगी। जुलूस प्रदर्शन और किसी भी प्रकार से लोगों के इकट्ठा होने में चाहे वह सामाजिक आयोजन हो सांस्कृतिक आयोजन हो धार्मिक आयोजन हो खेल का आयोजन हो या राजनीति का आयोजन हो प्रतिबंध रहेगा। कोविड प्रोटोकाल का पालन अनिवार्य होगा।

 

ए) सिनेमा हॉल और थिएटर, और स्विमिंग पूल, वाटर पार्क, थीम पार्क, जंगल सफारी, तेलीबांधा झील के किनारे आदि समूह सभा स्थल नहीं खुलेंगे।

 

(बी) चौपाटी-प्रकार के स्थान नहीं खुलेंगे।

 

(सी) सभी दुकानें और बाजार सुबह अपने निर्धारित समय पर खुलेंगे, लेकिन अधिकतम 6.00 बजे बंद हो जाएंगे। यानी शाम छह बजे से अगली सुबह तक सभी बंद रहेंगे।

 

(डी) उपरोक्त (सी) के अपवाद होटल और रेस्तरां, और क्लब, बार होंगे, जिन्हें अधिकतम तक खोलने की अनुमति होगी। 10.00 अपराह्न (बाहर भोजन की अनुमति होगी) – अधिकतम के अधीन। उनके कमरे और डाइनिंग हॉल की बैठने की क्षमता का 50%।

 

 

 

3. सभी सरकारी। कार्यालय पहले के निर्देशों के अनुसार खुलेंगे, जिसमें कक्षा I और II कर्मचारियों की पूर्ण उपस्थिति होगी, और निचले कर्मचारियों द्वारा 50% उपस्थिति होगी।

 

 

 

4. रविवार सभी जिलों में पूर्ण लॉकडाउन के तहत रहेगा, अगले निर्देश तक।

 

 

 

5. 5% से कम सकारात्मकता वाले जिलों में, होटलों और मैरिज हॉल में विवाह और रिसेप्शन की अनुमति दी जाएगी, अधिकतम सीमा के अधीन। हॉल की क्षमता का 50%, और अधिकतम 50 व्यक्तियों से अधिक नहीं। किन्हीं भी परिस्थितियों में।

 

 

 

6. संक्रमण फैलने के जोखिम को कम करने के लिए सभी जिलों में टेकअवे और ऑनलाइन डिलीवरी और होम डिलीवरी को प्रोत्साहित किया जाएगा।

 

 

 

7. जिलों में, सेक। 144 चालू/प्रवृत्त रहेगा।

 

 

 

8. किसी भी प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेलकूद और राजनीतिक जुलूसों, संगठनों और सभाओं पर प्रतिबंध जारी रहेगा।