दुर्ग जिले में लगा लॉकडाउन 3 जाने कब से कब तक रहेगा, पढ़ें पूरा विस्तृत आदेश।

हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ में करोना संक्रमण बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसी तर्ज पर रायपुर के अधिकांश शहर में लॉकडाउन है आज तो राजधानी रायपुर में लॉकडाउन को और बढ़ा दिया गया है।

 

दुर्ग जिले में तीसरी बार लॉकडाउन को बढ़ाया गया है पहला लॉकडाउन 6  से 14 तक था उसके बाद 14 से 19 और अब नए आदेश के तहत 19 से 26 तक लॉकडाउन रहेगा।

 

इसमें सब्जी, दूध को घर-घर उपलब्ध कराने के साथ-साथ बैंकों के सीमित कारोबार की अनुमति दी गई है।

 

कलेक्टर ने बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है, और इस आशय का आदेश जारी कर दिया गया है। दुर्ग जिले के कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए आवागमन और अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं।

 

 

 

लॉकडाउन की अवधि में सभी अस्पतालों, पशु चिकित्सा, चिकित्सालय और मेडिकल स्टोर्स को खोलने की अनुमति होगी। राशन दूकानों को खाद्य नियंत्रक द्वारा निर्धारित समयावधि में खोलने की अनुमति होगी, मास्क, सामाजिक दूरी, सेनिटाइजेशन और भीड़ भाड़ नहीं होने देने की शर्त पर टोकन व्यवस्था के साथ अलग-अलग तिथियों में दूकान खोले जा सकेंगे।

 

सभी मंडी, थोक-फुटकर दूकानें बंद रहेंगी, लेकिन किसानों, उत्पादकों के साथ फल-सब्जी, अंडा, आनाज की दूकानों को बेचने की अनुमति होगी। मास्क और सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। इसका उल्लंघन करने पर ठेला जब्त करने और चालान की कार्रवाई कर सकेंगे। पेट्रोल पंप यथावत खुले रहेंगे।

 

 

 

पशु चारा देने के लिए दूकानें अनुमति होगी। एलपीजी गैस सिलेंडर की एजेंसिया केवल टेलीफोनिक और ऑनलाइन ऑर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेंडर घरों तक पहुंचाने की सुविधा रहेगी। शराब दूकानें बंद रहेंगी, पर्यटन स्थल बंद रहेंगे। केन्द्रीय शासकीय, अर्धशासकीय और निजी कार्यालय बंद रहेंगे। किन्तु अस्पताल और एटीएम पूर्व की भांति संचालित रहेंगे।

 

बैंकों को केवल एटीएम कैस रिफीलिंग और कार्यालय प्रयोजन हेतु खोलने की अनुमति होगी। किन्तु दवा और चिकित्सकीय प्रयोजन को छोडक़र अन्य किसी प्रकार के लेन-देन के लिए शाखा संचालन की अनुमति नहीं होगी। इसके लिए शाखा प्रबंधक विधिवत आवेदन प्राप्त कर अभिलेख संधारित करेंगे। बाकी प्रतिबंध यथावत जारी रहेंगे।

 

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