राजधानी रायपुर समेत 5 जिलों में नाइट कर्फ्यू, जानिए राजधानी रायपुर में क्या रहेगा दुकानों का समय।

करोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राजधानी रायपुर में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है यह आदेश कलेक्टर ने आज जारी किया है।

 

 

रायपुर में भी आज से नाइट कर्फ्यू लागू हो गया है, राजधानी में रात 10 बजे के बाद होटल, ढाबा और रेस्टॉरेंट नहीं खुल पाएंगे। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक ही इन्हे खोलने की अनुमति दी गई है। कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते ग्राफ के कारण अब तक छत्‍तीसगढ़ के 5 जिलों में नाइट कर्फ्यू लागू किया जा चुका है। जशपुर, सरगुजा, सुरजपुर और सुकमा में नाइट कर्फ्यू मंगलवार से लगा दिया गया है।

 

इस आदेश के तहत पेट्रोल पम्प एवं मेडिकल स्टोर्स इन नियंत्रण से मुक्त रहेंगे। सभी दुकानों के सामने दुकानदारों को स्वयं फ्लैक्स छपवाकर दुकानांे के खुलने एवं बंद करने के समय – सीमा को प्रदर्शित करना होगा। सभी व्यापारियों, कर्मचारियों और ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। समस्त व्यापारिक गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। सभी व्यवसायियों को अपने दुकान और संस्थान में विक्रय हेतु मास्क रखना अनिवार्य होगा, ताकि बिना मास्क पहने खरीददारी करने के लिए आये ग्राहकों को पहले मास्क का विक्रय या वितरण करने के बाद अन्य वस्तुओं या सेवाओं का विक्रय किया जाए।

 

प्रत्येक दुकान और संस्थान में स्वयं तथा आगंतुको के उपयोग हेतु सेनेटाइजर रखना अनिवार्य होगा। किसी बाजार या अन्च किसी क्षेत्र में कन्टेनमेंट जोन घोषित हो जाता है, तो उस क्षेत्र के समस्त व्यवसाय बंद हो जायेगे एवं उस क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन के समस्त नियमों का पालन करना होगा।

 

यदि किसी व्यवसायी के द्वारा उपरोक्त शर्तों में से किसी एक या एक से अधिक शर्तो को उल्लंघन किया जाता है, तो उसकी दुकान या संस्थान को तत्काल प्रभाव से 15 दिनों के लिए सील कर दिया जायेगा। इस आदेश के उल्लघंन करने वाले व्यक्ति या प्रतिष्ठान को भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 108 सहपठित आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं महामारी नियंत्रण अधिनियम 1897 की धारा 3 के तहत दण्डित किया जा सकेगा।

 

ज्ञात हो कि भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा जारी गाईडलाईन के अनुसार कोरोना वायरस कोविड -19 नियंत्रण के संबंध में पूर्व में लागू अधिकांश प्रतिबंधों में समय-समय पर स्वतः छूट प्रदान की गई थी। वर्तगान में कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के फलस्वरूप जिला प्रशासन के द्वारा 24 मार्च से सम्पूर्ण रयपुर जिला अंतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 को धारा 144 प्रभावशील की गयी है।

 

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