प्रदेश में इन निजी अस्पतालों में अब न होगा करोना का इलाज, सरकार ने निरस्त की इनकी इलाज की अनुमति।

जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नया आदेश जारी करते हुए निजी अस्पतालों को इलाज के लिए दी गई अनुमति को निरस्त कर दिया है।

मुख्य जिला एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ गंभीर सिंह ठाकुर ने आज जारी आदेश में उल्लेखित किया है कि संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं के जारी आदेश के परिपालन में दुर्ग जिले के निम्नानुसार निजी अस्पतालों को कोरोनावायरस कोविड-19 संक्रमित मरीजों के स्वास्थ्य उपचार हेतु दिए गए अनुमति तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है । वर्तमान में भर्ती मरीजों का समुचित व्यवस्था चालू रहेगा । नए मरीज भर्ती नहीं कर सकेंगे। अस्पताल की शेष सेवाएं यथावत जारी रहेगी


इन अस्पतालों की अनुमति हुई निरस्त-
1 बीएम शाह हाॅस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास़्त्री नगर, सुपेला भिलाई
2 बीएसआर सुपरस्पेशलिटी हाॅस्पिटल लिमेटेड भिलाई
3 मित्तल हाॅस्पिटल भिलाई
4 एस आर हाॅस्पिटल चिखली जुनवानी, भिलाई
5 आई एम आई हाॅस्पिटल खुर्सीपार, भिलाई

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