करोना कहर- हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस जिले में लगा रात्रिकालीन कर्फ्यू।


छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में नाईट कर्फ्यू का आदेश कलेक्टर भीम सिंह ने जारी किया है। आदेशानुसार रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक जिले में नाईट कर्फ्यू लगेगा। इस दौरान बेवजह अपने घरों से बाहर निकलने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। आदेश में कहा है कि नाईट कर्फ्यू के दौरान सिर्फ अति आवश्यक सेवा या स्वास्थ्य कारणों से ही लोग बाहर निकल सकेंगे।

कोरोना वायरस एक संक्रामक बीमारी है, स्वास्थ्य की दृष्टि से यह निर्देश है कि कोविड-19 से पीडि़त व्यक्ति के संपर्क से दूर रहें तथा ऐसे व्यक्ति जो संक्रमित है या संक्रमित होने की शंका है उन्हें संगरोध में रखा जाए। रायगढ़ जिले में इस बीमारी के फैलने या संक्रमण होने की संभावना है। रायगढ़ जिले के सीमाओं से लगे हुये अन्य जिलों में यह बीमारी संक्रामक है। रायगढ़ जिला खनन क्षेत्र तथा औद्योगिक क्षेत्र होने के साथ-साथ जिले की सीमा अन्य प्रदेशों से जुड़े होने के कारण जिले में लगातार आवागमन एवं परिवहन होता है।


इस धारा के प्रभावशील रहते तक जिला रायगढ़ में स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु विभिन्न प्रकार के सभा, धरना, रैली, जुलूस, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल कार्यक्रम, अवांछित विचरण सार्वजनिक स्थानों में वैवाहिक तथा अन्य आयोजन, क्लब हाउस एसोसियेशन बिल्डिंग आदि को जिला दण्डाधिकारी के बिना अनुमति के प्रतिबंधित किया जाता है।

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