राजधानी रायपुर के कलेक्टर छठ पूजा की गाइडलाइन जारी कर दिया। पूजा में सभी को मास्क का उपयोग करना होगा व समय पर समय पर सैनिटाइजर का भी उपयोग करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ख्याल रखना होगा।
छठ पूजा में किसी प्रकार के जुलूस, सभा, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा सकेगा
.छठ पूजा स्थलों में पान, गुटखा, इत्यादि खाकर अन्यथा थूकना प्रतिबंधित रहेगा.
राज्य शासन द्वारा दिये गए निर्देशानुसार छठ पूजा में सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक ही हरित (ग्रीन) पटाखे फोड़ने की अनुमति रहेगी.
छठ पूजा स्थलों में किसी प्रकार के बाजार, मेला, दूकान इत्यादि लगाने की अनुमति नहीं होगी.
छठ पूजा स्थलों में ध्वनि विस्तारक यत्रों के उपयोग की अनुमति नहीं होगी.
छठ पूजा स्थलों में छोटे बच्चों एवं बुजुर्ग को जाने की अनुमति नहीं होगी.
छठ पूजा स्थलों पर केवल पूजा करने वाले व्यक्ति ही शामिल होंगे. अनावश्यक भीड़ एकत्रित न होने देने की जिम्मेदारी आयोजन समितियो की होगी.
छठ पूजा स्थलों पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क, सोशल एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग के मापदण्डों का पालन तथा समय-समय पर सेनेटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा.